मोतिहारी कोर्ट में एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश रेशमा वर्मा ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्तों को बारह-बारह वर्षों का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को दो लाख पांच हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाया हैं। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पश्चिम चंपारण के सेमराघाट सरिसवा बाजार निवासी इसरफिल मंसूरी एवं गोपालपुर थाना