हमीरपुर: कोर्ट ने रमेड़ी तरौस निवासी दंपति को मारपीट के मामले में 6 माह की कैद और ₹5 हजार अर्थदंड की सुनाई सजा
रमेड़ी तरौस मोहल्ले में 12 साल पूर्व हुए मारपीट के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी दंपति को 6 माह की कैद व ₹5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। एपीओ ने बताया कि रमेड़ी तरौस में 19 सितंबर 2012 को अवैध कब्जे को लेकर हुए विवाद में लीलाधर पुत्र भरोसा व इसकी पत्नी लीलावती ने मारपीट की थी।