गुना नगर: शहर में सड़क हादसों पर लगाम लगेगी, कलेक्टर ने भारी वाहनों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध, जानिए क्या है नया शेड्यूल
गुना शहरी क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने 6 जुलाई शाम को आदेश जारी कर भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया है। सुबह 6:00 से रात 11:00 बजे तक बड़े भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे, रात 11:00 से सुबह 6:00 तक की छूट दी गई है। आवश्यक सेवाओं को दायरे से बाहर रखा है। 7.05 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों का रूट तय किया गया है।