मोतिहारी: मोतिहारी कोर्ट में चरस तस्करी मामले में दोषी तीन नामजद अभियुक्तों को सुनाई गई 10-10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा
मोतिहारी कोर्ट में एनडीपीएस कोर्ट 2 के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद तीन अभियुक्तों को दस-दस वर्षों का सश्रम कारावास व प्रत्येक को दो दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा विवेक वर्मा,अनुज कुमार एवं मुकेश कुमार को हुई हैं।