ज्ञानपुर: भदोही में धारा-163 लागू, 30 जून तक रहेंगी सख्त पाबंदियां
आगामी त्योहारों—बुद्ध पूर्णिमा, गाजी मियां का मेला और ईदुज्जुहा को देखते हुए जिले में 6 मई से 30 जून 2025 तक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट शैलेष कुमार ने धारा-163, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 लागू कर दी है। आदेश के तहत पांच से अधिक लोगों के जमावड़े, हथियारों का प्रदर्शन, भड़काऊ भाषण, जुलूस और बिना अनुमति ध्वनि यंत्रों का प्रयोग प्रति