ज्ञानपुर: औराई के पीड़ित को बीमा क्लेम न देने पर कंपनी पर 30 हजार का जुर्माना, 15 लाख का भुगतान करने का आदेश
जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा क्लेम न देने पर ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने बीमा कंपनी को 15 लाख रुपये की बीमा राशि छह फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया। चेतावनी दी गई कि दो माह में भुगतान न होने पर नौ फीसदी ब्याज देना होगा। यह आदेश औराई के सत्य प्रकाश यादव की शिकायत पर दिया गया।