बालोद: नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर बनाए संबंध, बालोद न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा
Balod, Balod | May 26, 2026 जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 18 वर्षीय आरोपी दीपक कुमार दुग्गा को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।