महिला से दुष्कर्म करने के मामले में माती कोर्ट में एडीजे 15 ने अभियुक्त सतीश दिवाकर पुत्र अशोक कुमार निवासी वार्ड नं 6 शास्त्रीनगर कस्बा व थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और ₹15,000 के अर्थदंड से दंडित भी किया।