बलरामपुर: लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने पर टक्कर से हुई मौत, कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा और लगाया ₹3000 का जुर्माना
ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत एक मामले में लापरवाही से वाहन चलाकर मौत के दोषी रामदेव को मंगलवार 3 बजे न्यायालय उठने तक की सजा और 3000 रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है। यह फैसला JM-1 बलरामपुर न्यायालय ने सुनाया। यह मामला 28 अप्रैल 2003 का है। वादी अर्जुन पुत्र पारस वर्मा ने ललिया थाने में सूचना दी थी कि रामदेव पुत्र चौधरी ने लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मार दी।