अकबरपुर: माती कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में तीन अभियुक्तों को 3-3 वर्ष सश्रम कारावास और ₹10-10 हजार का अर्थदंड सुनाया
गैगस्टर एक्ट के मामले में माती कोर्ट में एडीजे-6 ने तीन अभियुक्तों विकास यादव पुत्र पूती उर्फ विनोद निवासी ग्राम रामपुर डगराहा थाना रुरा, नीरज पुत्र छोटे सिंह व दीपू पुत्र बड़े सिंह निवासीगण ग्राम बनिपारा महाराज थाना रुरा जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्तों को 3-3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाईऔर ₹10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया।