जांजगीर-चांपा में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों पर पुलिस की सख्ती: SP विजय कुमार पाण्डेय ने मकान मालिकों, होटल, फैक्ट्री और संस्थानों से पुलिस सत्यापन अनिवार्य कराने की अपील की, संदिग्धों की सूचना देने के लिए टोल-फ्री नंबर भी जारी किया...
• किरायेदार, कर्मचारी और बाहरी व्यक्तियों का Police Verification कराना अनिवार्य।
• किरायेदार की जानकारी नहीं देने पर मकान मालिकों के खिलाफ BNS की धारा 224 के तहत कार्रवाई होगी।
• संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना टोल-फ्री 1800 233 1905, कंट्रोल रूम 9479193199 या 112 पर दें।
• सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
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