कपासन: कपासन ADJ डॉ महेंद्र सोलंकी ने प्राणघातक हमले के आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया
कपासन अपर लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने शनिवार 3 बजे दी जानकारी। कोर्ट ने प्राण घातक हमले के मामले के आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास ओर 10 हजार 700 रु के अर्थ दंड से दंडित किया हैं।मामला 11 साल पुराना है। जिसमें बारात की बिन्दौली में महिलाओं के साथ नाच रहे पुरुषों को पीड़ित ने महिलाओं से अलग नाचने को कहा जिस पर हुए विवाद में दो लोगों ने उन पर जानलेवा