उच्चतम न्यायालय द्वारा गत अगस्त माह में इस सम्बंध में एक गाइड लाइन जारी करते हुए नगर निकायों को वार्ड स्तर पर एबीसी नियम 2023 के नियम-20 (सामुदायिक पशुओं को खिलाना) के तहत नियमों का अनुपालन करने के निर्देश शनिवार शाम 6:00 बजे दिए हैं। नगर निगम फिडिंग स्पॉट के लिए सभी वार्डो में स्थान चिह्नित कर रहा है।