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औषधि निरीक्षक ने मेडिकल स्टोर का किया निरीक्षण। औषधि निरीक्षक आशुतोष कुमार चौबे ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशो के अनुपालन में आज मेसर्स-मनीष मेडिकल्स, पता-निकट जिला अस्पताल सहादतपुरा, जनपद-मऊ पर पहुंचने पर प्रतिष्ठान में मौके पर फर्म स्वामी अनुपस्थित पाये गये तथा मौके पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना परिचय पंजीकृत फार्मासिस्ट के रूप में देते हुये अपना नाम श्री विनय कुमार सिंह बताया किन्तु फर्म पर नियुक्ति तथा अनुज्ञप्ति पर अनुमोदन से सम्बन्धित प्रपत्र अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं कराये गये। फर्म के क्रय-विक्रय अभिलेखों की जांच कर आवश्यक प्रपत्रों को उपस्थित व्यक्ति के हस्ताक्षर कराने के उपरान्त साक्ष्य के रूप में संकलित किये गये। फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये बीजक औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के नियम 65 के अनुरूप उपलब्ध न कराये जाने के कारण कुल 03 औषधियों के नमूनें परीक्षण हेतु नियमानुसार संकलित किये गये तथा अवसानित औषधियों के विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में तथा उपलब्ध बीजकों, संकलित औषधियों के बीजक के नियम 65 के अनुरूप न होने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु 05 दिवसों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, इसके अतिरिक्त मेसर्स अनामिका फार्मेसी, पता-संकट मोचन कटरा, निकट जिला अस्पताल सहादतपुरा, जनपद-मऊ पर पहुंचने पर प्रतिष्ठान में मौके पर फर्म स्वामी अनुपस्थित पाये गये तथा मौके पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना परिचय पंजीकृत फार्मासिस्ट के रूप में देते हुये अपना नाम श्री रोहित यादव बताया। फर्म के क्रय-विक्रय अभिलेखों की जांच कर आवश्यक प्रपत्रों को उपस्थित व्यक्ति के हस्ताक्षर कराने के कराये जाने के कारण कुल 03 औषधियों के नमूनें परीक्षण हेतु नियमानुसार संकलित किये गये तथा अवसानित औषधियों के विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में तथा उपलब्ध बीजकों, संकलित औषधियों के बीजक के नियम 65 के अनुरूप न होने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु 05 दिवसों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। निरीक्षण आख्या की प्रति औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

Maunath Bhanjan, Mau | Aug 7, 2026