धनघटा: प्रजापतीपुर में छेड़खानी करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक अभियुक्त को मिली सजा
धनघटा थाना क्षेत्र के प्रजापतीपुर में छेड़खानी तथा गाली गलौज व जान मारने की धमकी देने के मामले में बुधवार को लगभग 2:00 बजे एक अभियुक्त श्याम अवध पुत्र तुलसी को चार माह 21 दिन के साधारण कारावास व कुल ₹2000 के अर्थ दंड से संतकबीरनगर न्यायालय ने दंडित किया गया है। धनघटा थाने में पंजीकृत मुकदमा 26/2000 धारा 354, 504, 506 के मामले में अभियुक्त पर कारवाई हुई है।