सिमडेगा: गांजा तस्करी के मामले में पुलिस ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा ₹50000 की जुर्माना
सिमडेगा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष की अदालत में शनिवार को 12:00 बजे गांजा तस्करी के मामले में रानीकुदर गांव निवासी परमानंद प्रसाद को 10 साल की सजा एवं ₹50000 की जुर्माना की सजा सुनाई है। बताया गया मामला वर्ष 2018 का है जहां पर 31 जनवरी को गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया था।