हत्या करने के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय एडीजे एफटीसी प्रथम ने अभियुक्त नीरज उपाध्याय पुत्र सुभाष उपाध्याय निवासी हरिहरपुर थाना सिकंदरा जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।