हनुमानगढ़: हनुमानगढ़ एडीजे कोर्ट प्रथम ने प्रेम विवाह की रंजिश में हत्या के पांच दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
प्रेम विवाह की रंजिश में हत्या करने के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे प्रथम हनुमानगढ़ दीपक पाराशर ने टाउन थाने के वर्ष 2020 के प्रकरण में यह फैसला सुनाया। दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर लोक अभियोजक प्रथम सुमन झोरड़ ने मामले की पैरवी की।