महिला से दुष्कर्म करने के मामले में माती कोर्ट में एडीजे एफटीसी प्रथम ने अभियुक्त छोटे पुत्र बालकराम निषाद निवासी करियापुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और ₹20,000 के अर्थदंड से दंडित भी किया।