यथास्थिति आदेश के बावजूद विवादित भूमि पर निर्माण का आरोप
पीड़िता ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार, कोर्ट के आदेश की अवहेलना का दावा
21 अगस्त तक स्टेटस-क्वो के बावजूद निर्माण जारी रहने के आरोप से प्रशासनिक कार्यशैली पर उठे सवाल
✒️रिपोर्ट नाजिया परवीन
फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गाँती गांव में विवादित भूमि को लेकर कानूनी विवाद एक बार फिर चर्चा में है। भूमि क्रेता नीतू देवी ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि सिविल न्यायालय (सीनियर डिवीजन) द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिए जाने के बावजूद विवादित भूमि पर निर्माण कार्य कराया गया। पीड़िता ने प्रशासन से न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने तथा कथित उल्लंघन के मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामले में प्रशासन की ओर से अभी तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
फतेहपुर: कोर्ट के स्टेटस-क्वो आदेश के बावजूद निर्माण का आरोप, पीड़िता ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार
फतेहपुर। जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर गाँती में विवादित भूमि को लेकर कानूनी विवाद गहराता दिखाई दे रहा है। दयालपुर निवासी नीतू देवी पत्नी राजकुमार ने जिलाधिकारी फतेहपुर को दिए प्रार्थना-पत्र में आरोप लगाया है कि उन्होंने वर्ष 2023 में गाटा संख्या 5690/1 एवं 5691/2 की भूमि का एग्रीमेंट कराया था तथा 2 जुलाई 2026 को विधिवत पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि का क्रय किया।
पीड़िता के अनुसार, भूमि पर कथित हस्तक्षेप के बाद उन्होंने सिविल जज (सीनियर डिवीजन), फतेहपुर की अदालत में वाद संख्या 203/2026 दायर किया। न्यायालय ने 13 जुलाई 2026 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए 21 अगस्त 2026 तक विवादित भूमि पर यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने के निर्देश दिए।
तहसील प्रशासन ने भी रुकवाया था निर्माण
शिकायत के अनुसार, न्यायालय के आदेश के बाद 27 जुलाई 2026 को उपजिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी के निर्देश पर कानूनगो और लेखपाल मौके पर पहुंचे थे। दोनों पक्षों को समझाते हुए निर्माण कार्य रुकवा दिया गया था तथा निर्देश दिया गया था कि पैमाइश और न्यायालय के अंतिम आदेश तक कोई भी पक्ष निर्माण नहीं करेगा।
रात में दोबारा निर्माण शुरू होने का आरोप
नीतू देवी का आरोप है कि इसके बावजूद प्रतिवादी पक्ष ने 30 जुलाई की रात से पुनः निर्माण कार्य शुरू करा दिया और 31 जुलाई को भी निर्माण चलता रहा। उनका कहना है कि सूचना मिलने पर उन्होंने पूरे दिन तहसील प्रशासन, कानूनगो और लेखपाल से शिकायत की, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली।
जिलाधिकारी से की हस्तक्षेप की मांग
पीड़िता ने अपने प्रार्थना-पत्र में जिलाधिकारी से मांग की है कि न्यायालय के आदेश का सम्मान सुनिश्चित कराया जाए, विवादित भूमि पर निर्माण तत्काल रुकवाया जाए तथा यदि किसी पक्ष ने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया का इंतजार
फिलहाल इस मामले में संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों अथवा प्रतिवादी पक्ष का आधिकारिक पक्ष सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। ऐसे में आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना शेष है। मामले की वास्तविक स्थिति प्रशासनिक जांच और न्यायालय की आगामी कार्यवाही के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
ND NEWS की अपील
न्यायालय के आदेशों का पालन लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना है। यदि किसी पक्ष को किसी आदेश पर आपत्ति है तो उसका समाधान न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए, न कि विवाद बढ़ाकर। प्रशासन को भी ऐसे मामलों में त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई करते हुए न्यायालय के आदेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि कानून के शासन पर जनता का विश्वास बना रहे।
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