माननीय न्यायिक दंडाधिकारी उदाकिशुनगंज प्रथम श्रेणी सूरज कुमार चौधरी के द्वारा ग्वालपाड़ा थाना के एक कांड के मामले में अभियुक्त चंदन कुमार को 3 वर्ष और 6 माह तथा 4000 एवं 2000 रूपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। इसमें वादी के रूप में पुलिस अवर निरीक्षक रवि रंजन थे। मालूम हो कि उक्त मामला 2023 ई का ही है इसमें शस्त्र अधिनियम के मामले में सजा हुई है।