अकबरपुर: माती कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास और ₹1,20,000 का अर्थदंड सुनाया
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय एडीजे-15 ने अभियुक्त धर्मेंद्र उर्फ पुराने पुत्र जगदीश यादव निवासी कुम्भी थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1,20,000 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।