आगर कलेक्टर प्रीति यादव के निर्देशानुसार जिले में चायनीज मांझा पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा।अपर कलेक्टर आरपी.वर्मा ने आज बुधवार शाम 4 बजे प्रतिबंधात्मक आदेश भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चायनीज मांझा आमजन और पशु-पक्षियों के लिए गंभीर खतरा है।