न्यायालय ने दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। इस मामले में सुरेश गिरी को 14 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹26,000 अर्थदंड, माला देवी को 5 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹10,000 अर्थदंड, बृजेश गिरी को 14 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹25,000 अर्थदंड तथा राजकुमारी देवी को 14 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹20,000 अर्थदंड की सजा दी गई है।