तारानगर: तारानगर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने हत्या के मामले में एक आरोपी को दोषसिद्ध कर आजीवन कठोर कारावास की सुनाई सजा
तारानगर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने साहवा थाने में दर्ज तीन वर्ष पुराने हत्या के मामले में भाड़ेंग (हाल साहवा) निवासी अभियुक्त कृष्ण कुमार पुत्र भींवाराम धारा 302 भारतीय दंड सहिंता में दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास से दण्डित किया एवं ₹50 हजार के अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया है।अभियोजन की ओर सेअपर लोक अभियोजक पंकज स्वामी ने पैरवी की।