संगरिया: अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने नशीली टेबलेट के आरोपी को सुनाई सजा
कोर्ट में अवैध नशीली टेबलेट रखने वाले को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार सुबह साढ़े 11 बजे अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बलवंत सिंह ने निर्णय सुनाते हुए प्रेमजीत उर्फ बिट्टू को 11 वर्ष कठोर कारावास की सजा व सवा लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश कुमार ने पैरवी की।