बांसवाड़ा: जिला एवं सत्र न्यायालय ने ब्राउन शुगर तस्करी में दोषी को सुनाई 5 साल की सजा और ₹50 हजार का जुर्माना
अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी कयूम खान को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने उसे 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामला वर्ष 2021 का है, जब कोतवाली थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध युवक को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर आरोपी बाइक सहित भागने लगा।