मध्यप्रदेश शासन के परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि अब शासकीय विभागों, निगमों और निकायों में बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा। यह नियम सीधे विभागों द्वारा या निजी एजेंसियों के माध्यम से उपयोग में लिए जाने वाले सभी मालवाहक और यात्री वाहनों पर लागू होगा।