गुना नगर: जिले मे सोशल मीडिया पर गलती से भी ना करें भ्रामक अफवाह फैलाने वाली पोस्ट होगी बड़ी कार्यवाही कलेक्टर ने धारा 163 की लागू
गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने 24 जून को गुना पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम एवं अन्य पर भ्रामक अपुष्ट अफवाह फैलाने वाले पोस्ट या ऑडियो वीडियो पर कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिले में नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर लागू किया गया है।