सेवराई: गाजीपुर में नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 25 साल की सजा
गाजीपुर में नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव के सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी अरमान उर्फ भोला को 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जो पूरी तरह पीड़िता को दिया जाएगा। मामला सादात थाना क्षेत्र का है, जहां 24 दिसंबर 2024 को आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर आजमगढ़ ले गया था।