औरैया: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार का जुर्माना, डेढ़ साल पुराने मामले में सुनाया गया फैसला
जनपद न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने थाना बिधूना क्षेत्र में करीब डेढ़ वर्ष पूर्व एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने के दोषी को सख्त सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी लल्ल्पी गुप्ता को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मृदुल मिश्रा ने बताया कि घटना 09 अ