बदायूं: मा. न्यायालय एडीजे 10 कोर्ट ने मारपीट करने वाले 2 अभियुक्तों को 3 वर्ष का कारावास व ₹9500-9500 की सजा सुनाई
Budaun, Budaun | May 2, 2026 मा0 न्यायालय एडीजे 10 कोर्ट बदायूँ द्वारा अभियुक्तगण भूरे व श्यामलाल प्रत्येक को धारा 147 भादवि के अपराध में 02 वर्ष के साधारण कारावास के दण्ड व 2000-2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 06-06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।