आदित्यपुर गम्हरिया: दीपावली व छठ पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आतिशबाज़ी के भंडारण, विक्रय और उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी
शनिवार 18 अक्टूबर शाम 6:00 बजे के आसपास एक जानकारी साझा करते हुए बताया गया है की Explosives Rules, 2008 के अंतर्गत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आतिशबाज़ी की बिक्री एवं प्रदर्शन केवल प्रशासन द्वारा अनुमोदित स्थलों पर ही किए जा सकेंगे। बिना अनुमति संचालित किसी भी अस्थायी पटाखा दुकान के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। आतिशबाज़ी का भंडारण केवल गैर-दहनशी