ग्वालियर गिर्द: कलेक्टर ने कहा: पटाखे रात 10 बजे तक ही बजाएं, संवेदनशील स्थानों पर चलाना प्रतिबंधित
कलेक्टर ने दीपावली के मद्देनजर फोड़े जाने वाले पटाखों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं।उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी सहित पॉल्यूशन बोर्ड के नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि रात में 8 से 10 के बीच में ग्रीन पटाखे चलाए जाएं।इसके अलावा आतिशबाजी विक्रेता संघ एवं फुटकर विक्रेताओं को भी निर्धारित मानकों के हिसाब से पटाखे बनाने और उन्हें बेचने के निर्देश दिए।