खगौल: दानापुर में गंगा में नाव-मोटरबोट संचालन पर 14 जून तक रोक, आदेश जारी
दानापुर अनुमंडल प्रशासन ने गंगा नदी में स्नानार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। एसडीओ अनिरुद्ध पांडेय ने गंगा एवं अन्य नदियों में नाव और मोटरबोट संचालन पर धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 29 मई से 14 जून तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार सूर्यास्त के बाद से सूर्योदय तक सभी नावों और मोटरबोटों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। ओवरलोड