कैराना: कैराना स्थित एसीजेएम कोर्ट ने लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के मामले में पांच दोषियों को सुनाई सजा
Kairana, Shamli | Oct 17, 2025 वर्ष 2014 में झिंझाना थाने पर गांव याहियापुर निवासी सोनू, रामपाल, कृष्णपाल, बख्शीश सिंह व जोगेन्द्र के विरूद्ध लोक संपत्ति निवारण अधिनियत के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया था। यह मामला कैराना स्थित एसीजेएम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। शुक्रवार को दोषियों को सजा सुनाई गई।