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ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाना प्रतिबंधित है। सहयोग करें, नियमों की पालना करें - राजस्थान पुलिस आपके साथ है। - Jaipur News