अकबरपुर: माती कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा सुनाई
किशोरी से प्रेम संबंध हो जाने पर दुष्कर्म करने व अश्लील फोटो वायरल कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में माती कोर्ट में एडीजे-13 ने अभियुक्त आबिद खाँ पुत्र साहिद खाँ निवासी पोरवाल गली कस्बा झींझक थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और ₹70,000 का अर्थदंड भी लगाया।