बदायूं: मा0 न्यायालय एडीजे-06 कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के 1 अभियुक्त को 2 वर्ष के कारावास व ₹5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई
Budaun, Budaun | May 4, 2026 मा0 न्यायालय बदायूँ द्वारा अभियुक्त जमील को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अपराध में 02 वर्ष के साधारण कारावास के दण्ड व 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । पैरवी करने वाले पैरोकार आरक्षी शिवम कुमार एवं विवेचक उप निरीक्षक श्री श्री ए0एस0 सैफी का योगदान सराहनीय रहा।