पंचकूला: उपायुक्त यश गर्ग ने कहा अक्षय तृतीय के दिन बाल विवाह रोकने के लिए अधिकारियों की टीम गठित
उपायुक्त यश गर्ग ने बताया कि 10 मई को अक्षय तृतीय के दिन बाल विवाह रोकने के लिए टीम गठित की है। इस प्रकार अक्षय तृतीय में नाबालिग की शादी गैर कानूनी व अमान्य मानी हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या करने में उसकी किसी भी प्रकार से सहायता करता है उसे 2 साल तक की कैद या 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।