सागर नगर: मकरोनिया रेलवे स्टेशन पर नाबालिग की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा
मकरोनिया में 17 वर्षीय नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले आरोपी को सागर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आरोपी करन सिंह राजपूत को दोषी पाते हुए धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।