वन्दे भारत न्यूज़ /प्रवीण कुमार 🔴 ब्रेकिंग टाइटल आज की महापंचायत की पढ़िए ये लिस्ट निम्नलिखित
1. मंडकोला महापंचायत के 22 सामाजिक नियमों पर लगी मुहर, नशा-दहेज और फिजूलखर्ची पर कड़ा प्रहार
2. 52 पालों की महापंचायत का बड़ा फैसला—शादी-ब्याह में दिखावा, दहेज और शराब पर रोक
3. मंडकोला में सामाजिक सुधार का बड़ा संकल्प, 22 नियमों के जरिए कुरीतियों पर लगाम
4. नशा, दहेज और DJ पर रोक! 52 पालों की महापंचायत ने बनाए सख्त सामाजिक नियम
5. शादियों में फिजूलखर्ची होगी बंद, शराब और DJ पर भी रोक—मंडकोला महापंचायत का बड़ा फैसला
6. मंडकोला महापंचायत में समाज सुधार की हुंकार, दहेज से लेकर शादी की रस्मों तक तय हुए नियम
7. 52 पालों ने लिया सामाजिक बदलाव का संकल्प, कुरीतियों पर रोक के लिए बनाए 22 नियम
8. 🔥 मंडकोला से बड़ा संदेश—न दहेज, न शराब, न DJ; सादगी से होंगे शादी-ब्याह
9. महापंचायत का फरमान: सामाजिक नियम तोड़ने वालों का होगा सामाजिक बहिष्कार
10. मंडकोला में ऐतिहासिक महापंचायत, समाज सुधार के लिए जारी किए गए 22 अहम नियम
पढ़िए ये पेज -हाँ, कागज में लिखी सूची को साफ-सुथरे कागज पर लिखने योग्य प्रारूप में उतार रहा हूँ। जहाँ हस्तलिखित शब्द स्पष्ट नहीं हैं, वहाँ मूल शब्द के सबसे निकट रखा है।
सामाजिक कुरीतियों पर प्रस्तावित नियम
1. सगाई —
इस रस्म के अवसर पर लड़का को एक रुपया, 5 कपड़े, एक किलो मिठाई तथा आयोजित सगाई करने जा सकते हैं। बाल-बच्चों, लड़कियों आदि को भेंट स्वरूप 1100/- रुपये दिए जा सकते हैं।
2. लड़की की गोद भराई —
लड़की को सगुण देने के लिए 5 स्त्री-पुरुष तक जा सकते हैं। लड़की के लिए एक अंगूठी, एक जोड़ी कपड़ा व एक किलो मिठाई दी जाएगी। कन्या पक्ष की तरफ से लड़का पक्ष को यदि आमंत्रित रूप से इस रस्म विवाह के समय भेंट दे सकते हैं।
3. लगन —
लगन लेकर ही आमंत्रित जाएंगे। लड़का को एक रुपया, 5 कपड़े, नारियल आदि लगन पत्रिका के साथ दिए जा सकते हैं। लगन लेते वक्त गांव की सरदारी को मौसम अनुसार चाय-पानी दी जा सकती है। खाना केवल परिवार का होगा।
4. भात —
भात भरने के लिए 11 आदमी जा सकते हैं। उन्हें जाति/कपड़े आदि दिए जा सकते हैं। भात्री 11 आदमी जा सकते हैं। परिवार के कपड़े, एक तोला सोना व 100 ग्राम चांदी के आभूषण शामिल हैं। 101 रुपये की माला आदि बढ़कर इसके अतिरिक्त 2100 रुपये तक दिए जा सकते हैं। सरदारी के लिए मौसम अनुसार चाय-पानी पिलाई जाएगी। सरदारी के लिए मौसमी चाय-पानी के अलावा पंगत में खाना बंद रहेगा।
5. कुआँचढ़ी —
कुआँचढ़ी की रस्म को महिलाओं द्वारा की जाएगी, परम्परागत ढंग से कराई जाएगी।
6. अगवानी/वरात —
बारात की अगवानी पर स्वागत करते समय प्रमुख बुजुर्ग बाराती को सम्मान स्वरूप रुपये दिए जाएंगे।
7. बारात —
बारात में अधिकतम 51 आदमी जा सकते हैं। सूट इत्यादि तथा सादगीपूर्ण भोजन की व्यवस्था रहेगी। सेवा-पानी में अनावश्यक खर्च नहीं होगा तथा पंगत आदि की व्यवस्था सादगी से की जाएगी।
8. करियुपी —
करियुपी की रस्म में वर पक्ष की तरफ से लड़की के लिए 5 जोड़ी कपड़े, 12 मीटर कपड़ा तथा 2 तोला सोना, 100 ग्राम चांदी के आभूषण, मेहंदी (मुकर), मेहंदी, खांड, गोला इत्यादि सामान लड़की पक्ष को दिया जा सकता है।
9. कारोड़ —
कारोड़ की रस्म पर लड़का को एक रुपया, 5 कपड़े दिए जा सकते हैं। आता-जाते समय लड़के को सगाई, जुआर (?) एवं पढ़ाई/दौड़ियां वाली लड़की को उपहार स्वरूप रुपये दिए जा सकते हैं।
10. कन्या दान —
कन्या पक्ष की तरफ से लड़का पक्ष को अधिकतम कन्यादान/मायरा इत्यादि रुपये दिए जा सकते हैं। नारियल अधिकतम एक रखा जाएगा।
11. जण/जनेऊ —
11 वर्ष 11 महीने लड़के की शादी होना चाहिए। पगड़ी के कपड़े देने आदि के नाम से फिर जाने वाले कपड़े बंद। एक रिश्ते में अलग-अलग एक-दो तोला सोना तथा 100 ग्राम चांदी के आभूषण अधिकतम दिए जा सकते हैं। अन्य कोई सामान, नगद रकम व गाड़ी आदि नहीं दी जाएगी।
12. मिलनी (मिलाप) —
मिलनी की रस्म के समय प्रत्येक तरफ से एक आदमी होगा। दामाद की मिलनी 11 रुपये, लड़का को 5 कपड़े व 101 रुपये आदि दिए जाएंगे। रिश्तेदारी के अनुसार रुपये दिए जा सकते हैं। गाजूशाला/पाठशाला इत्यादि में भी इस नियम का पालन किया जा सकता है।
13. सिलसिला —
लड़की को लेने के जगह आमंत्रित जी सकते हैं।
14. दहेज —
दहेज की कुरीति दूर होगी। परिवार के कपड़े, भात में 101 रुपये, एक तोला सोना व 100 ग्राम चांदी के आभूषण, हाथ जाने वाला भाई द्वारा 100/- रुपये दिए जाएंगे। दहेज के नाम पर आगे बढ़ावा बंद रहेगा। कपड़ा करने की छूट रहेगी, लेकिन इस रस्म में अन्य कोई उत्सव नहीं होगा।
15. काज/बताशा —
बताशा के समय रीति अनुसार चाय-पानी, छूट आदि बंद व रोजाना भोजन कार्यक्रम भी बंद रहेगा। मृत्यु के समय उपरान्त कोई कर्जा भारदार करने की छूट होगी।
16. शराबबंदी —
शादी-विवाह या किसी अन्य समारोह में भी शराब पीने-पिलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जो गांव पंचायत शराब को रोकने या खुलने के प्रयास में मदद करेगा, उस पर भी सख्ती होगी। पूजा स्थलों पर भी शराबबंदी का पालन होगा।
17. गौ-सेवा —
गौवंश की सेवा व रक्षा की जाएगी। गाय के दूध को कमाई के लिए नहीं बेचेंगे।
18. विवाद सम्बन्धी नियम —
रिश्ता टूटना, लड़की को पीटना, अपहरण, हत्या, हाथ हत्या आदि घटनाओं में समाज/पाल पंचायत के माध्यम से निर्णय किया जाएगा। तलाक की स्थिति पर घर व समाज की कोशिश की जाएगी।
19. नियम भंग करने की सूरत में —
जो व्यक्ति नियम भंग करेगा, उसके द्वारा आयोजित किसी भी उत्सव, विवाह शादी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। रोकथाम के इच्छुक व्यक्ति के लिए गांव की कमेटी/पाल कमेटी के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। सभी नियम तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना व करवाना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक व सामाजिक कर्तव्य है।
20. डी.जे. —
विवाहोत्सव पर कोई व्यक्ति डी.जे. नहीं बजाएगा।
21. जन्मदिन —
जन्मदिन का आयोजन बच्चों-परी के एक ही रूप में रहेगा। (मूल लिखावट के अनुसार)
22. पंचायत की बैठकें —
ग्राम स्तरीय कमेटी की बैठक — हर तीन माह में होगी।
पाल स्तरीय कमेटी की बैठक — हर छः माह में होगी।
सर्व पाल कमेटी की बैठक — प्रत्येक एक वर्ष में होगी।
Hodal, Palwal | Sep 6, 2026