औरैया: पति की सुपारी देकर हत्या कराने वाली पत्नी की जमानत खारिज, गैंगस्टर मामले में प्रेमी समेत 6 पर पहले ही हुई थी कार्रवाई
दिलीप हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद आरोपी पत्नी प्रगति यादव की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। अपर जनपद न्यायाधीश (एसटीसी प्रथम) अतीक उद्दीन की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। इससे पहले आरोपी रामू यादव की जमानत याचिका भी कोर्ट ने निरस्त कर दी थी। 19 मार्च 2025 को दिवियापुर कस्बे में मूलरूप से मैनपुरी