एसडीजेएम की अदालत ने अवैध हथियार के मामले में राजपुर थाना के खीरी गांव का रहने वाला मंतोष तिवारी को शुक्रवार को 4:00 बजे अपराह्न में तीन वर्षों के कारावास एवं 10- 10 हज़ार रुपए की जुर्माना की सजा सुनाई है. पुलिस को छापेमारी के दौरान अभियुक्त के पास से लोडेड हथियार बरामद किया था. वही अभियुक्त को लोडेड हथियार के साथ गिरफ्तार किया था.