कैराना: कैराना स्थित कोर्ट ने ट्रेन में लूट के मामले में तीन दोषियों को सुनाई 7-7 वर्ष की कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा
वर्ष 2020 में थाना जीआरपी शामली पर राहुल उर्फ काला उर्फ शाका, रिजवान उर्फ सितारा उर्फ खट्टा निवासीगण गांव असारा थाना रमाला जनपद बागपत और शोएब निवासी गांव हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत के विरुद्ध ट्रेन में हथियारों के बल पर लूट करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था।