विदिशा नगर: शनिवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने दिसम्बर 2022 के हत्या के प्रकरण मे आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास और 5000 अर्थदंड
5 दिसंबर 2022 को करारिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत हलाली डैम के नजदीक भोपाल गांधीनगर निवासी आमिर खान की उसी के दोस्त आरिफ खान द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शनिवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा ने अपर लोक अभियोजक दीपक सेन की दलीलों से संतुष्ट होकर आरोपी आरिफ खान को आजीवन कारावास और ₹5000 के अर्थ दंड से दंडित किया है।