भदोही: दलित नाबालिग युवती के साथ छेड़खानी के दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने 3 वर्ष कारावास व 7000 रुपये जुर्माने की सुनाई सजा
दलित नाबालिक युवती के साथ छेड़खानी के दोषी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 3 वर्ष कारावास तथा 7000 रुपये का सुनाया सजा। गोपीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी द्वारा दलित नाबालिक युवती के साथ छेड़खानी किये जाने के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें आज न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विशन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्त के खिलाफ सजा सुनाई गई।