भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड को 3 बार अलग-अलग तय समयावधि में समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना होगा तथा टीवी चैनल्स में प्रसारित कराना होगा। मतदान दिवस से 2 दिन पूर्व तक विज्ञापन समाचार पत्रों व टीवी चैनल पर प्रकाशित,प्रसारित करने होंगे।