बालोद: चिखली में खेत की मेड़ पर महुआ पेड़ काटने को लेकर विवाद, टंगिया से हमला; कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई 5-5 साल की सजा
Balod, Balod | Jul 9, 2026 महुआ पेड़ काटने के विवाद में दंपती पर टंगिया से जानलेवा हमला करने के मामले में जिला न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ताजुद्दीन आसिफ की अदालत ने बीचपारा चिखली निवासी 65 वर्षीय पंचराम गौर उर्फ पंचू और 38 वर्षीय उदयराम गौर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत पांच व