बल्ह उपमंडल के पुलिस थाना बल्ह के अंतर्गत बुधवार दोपहर 2 बजे मिली जानकारी के अनुसार प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ लूज़ सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, 2016 की धारा 7 के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।पहले मामले में मेडिकल कॉलेज नेरचौक के बाहर देवकी नन्दन (58 वर्ष), पुत्र श्री ब्रह्म दास, गांव टिक्करी, डाकघर माण्डल, तहसील बल्ह, जिला मंडी, अपनी रेहड़ी पर खु